पास्को अधिनियम पर तीन दिवसीय सतत् पुनर्वास शिक्षा संपन्न

पास्को अधिनियम पर तीन दिवसीय सतत् पुनर्वास शिक्षा संपन्न

वाराणसी सिटी। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम विषेयक तीन दिवसीय सतत् पुनर्वास शिक्षा का आयोजन नई सुबह संस्था, वाराणसी द्वारा आयोजित किया गया जिसका समापन एवं प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नई सुबह, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष व प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉ अजय तिवारी ने कहा कि नई सुबह विगत 20 वर्षों से अधिक समय से मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांगता एवं सामाजिक उत्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देता रहा है। सतत् पुनर्वास शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे प्रोफेशनल को नवीनतम जानकारियों से अवगत कराया जाता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉ मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि पास्को एक्ट के अंतर्गत न केवल अपराध करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदंड, उम्रकैद, विभिन्न समयावधि की कारावास के साथ-साथ आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान है। बच्चों के प्रति होने वाली यौन अपराध करने वाले के साथ-साथ  छुपाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को भी कारावास एवं आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है।

समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ अमरजीत सिंह कहा की पास्को एक्ट में कड़े प्रावधान के कारण भविष्य में बच्चों के प्रति होने वाले और अपराध में कमी आने की संभावना है संस्थाओं को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है तीन दिवसीय सत्र पुनर्वास शिक्षा में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार अन्य प्रदेशों से आए सहभागियों ने सफलतापूर्वक सीआरई पूर्णकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया कार्यक्रम के सफल आयोजन में शिवांगी श्रीवास्तव, ज्योत्सना सिंह, सुनीता तिवारी, अनुराग तिवारी, डॉ अमित तिवारी, अर्पिता मिश्रा, गौरव ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन ज्योत्सना सिंह एवं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन अर्पिता मिश्रा किया।