न्यायालय ने एक दरोगा व दो कॉन्स्टेबल के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

न्यायालय ने एक दरोगा व दो कॉन्स्टेबल के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के इमामबाड़ा निवासी युवक को प्रतिबंधित अल्प्राजोलम पाउडर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब इस मामले में न्यायालय ने पीड़ित को रिहा करते हुए एक दरोगा सहित दो कॉन्स्टेबल के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के इमामबाड़ा निवासी सुलेमान पुत्र अजहर को पुलिस ने प्रतिबंधित अल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

इस मामले में 6 महीने बाद सुलेमान जमानत पर बाहर आ गया था, जहां 2 महीने फिर से न्यायालय न जाने पर वारंट आ गया था। जिसके बाद पुलिस ने फ़िर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफ़टीसी प्रथम वायुनन्दन मिश्रा ने फैसला सुनाया है। जहां पर पुलिस की दलीलों को न मानते हुए आरोपी को रिहा कर दिया गया। वहीँ उपनिरीक्षक हरिकेश राम आजाद, हेड कॉन्स्टेबल शौकत अली, कांस्टेबल पंकज दुबे के ऊपर मुकदमा दर्ज करने को लेकर आदेश दिया है। अदालत ने सभी को हाजिर होने को लेकर आदेश दिया है। जज वायु नंदन मिश्रा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जिले की पुलिस जनता के मूल अधिकारों का हनन कर रही है। जो बेहद गंभीर है।