पूरे प्रदेश में चाइनीज़ मांझा के प्रतिबंध को लेकर सीएम को संबोधित डीएम को सौंपा ज्ञापन

पूरे प्रदेश में चाइनीज़ मांझा के प्रतिबंध को लेकर सीएम को संबोधित डीएम को सौंपा ज्ञापन

वाराणसी सिटी। मकर संक्रांति के कुछ दिन पहले से लेकर लगभग एक सप्ताह बाद तक सिटी में पतंगबाजों की हुजूम आप अपने आसपास देख सकते हैं। पतंग उड़ाना पर्व के मद्देनजर गलत नहीं है, लेकिन इससे कोई अप्रिय घटना न हो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर अप्रिय घटना की बात करें तो इसके पीछे चाइनीज़ मांझा का अहम रोल होता है। हलाकि इसके रोकथाम के लिए प्रशासन कई अभियान भी चला रही है। इसके बावजूद कई जगहों पर चोरी छिपे इसकी बिक्री की जा रही है।

डीएम को सौंपा ज्ञापन

चाइनीज़ मांझा से कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए वाराणसी की दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की ओर से सोमवार को एक रैली निकाली गई। यह रैली सिटी के नदेसर से होते हुए जिला मुख्यालय पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान रैली में 100 से ज्यादा की संख्या में छोटे बच्चे, नागरिक व अधिवक्तागण शामिल हुए। रैली के बाद अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।

 ये रहीं प्रमुख मांग -

  1. चाइनीज मांझा को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए।
  2. चाइनीज मांझा के संदर्भ में पूर्व में जारी शासनादेश और अन्य सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए।
  3. जिन भी दुकानदारों के यहां चाइनीज मांझा की बिक्री हो रही है, उनके खिलाफ हत्या के षड्यंत्र धारा 307 120b,511 IPC में मुकदमा दर्ज किया जाए।
  4. जिन थाना क्षेत्रों में चाइनीज मांझा की बिक्री हो रही है, उस थाने के थानेदार के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
  5. चाइनीज मांझा से घायल लोगों को शासन की तरफ से कम से कम एक 1 लाख रु० की मदद और मृतकों को कम से कम पांच 5 लाख रु० की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए।
  6. इन रुपयों की वसूली ऐसे अधिकारियों से की जाए, जिन्हें यह जिम्मेदारी है कि चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं होनी चाहिए।

चाइनीज मांझा के प्रयोग पर लगाया जाए प्रतिबंध

चाइनीज़ मांझा के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। यह लगभग हर साल होता है। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उनसे मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा के प्रयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही बेचने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 120 बी 511 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए।

 - संतोषी शुक्ला, अध्यक्ष, दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान।

इन्होने की रैली में सहभगिता

इस दौरान शशांक शेखर त्रिपाठी (अधिवक्ता), वरिष्ठ अधिवक्ता मुरलीधर सिंह, दीपू शुक्ला, दिलीप खन्ना, बाबू धानुका, पलक वर्मा, सोनी चौहान, देवेन्द्र प्रजापति, अधिवक्ता ऋषिकांत सिंह, अरुण मिश्रा, अनूप सिंह, राधे श्याम शर्मा, सूरज सिंह, मनीष यादव, सुमित सर्राफ, अजित बग्गा, श्वेता श्रीवास्तव, उन्नति प्रजापति, वैष्णवी शुक्ला, दीक्षा शुक्ला समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। रैली में बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर विभिन्न प्रकार के चाइनीज मांझा बैन पर नारे लगा रहे थे।