पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च, बाद में देना होगा दस हजार रुपये

पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च, बाद में देना होगा दस हजार रुपये

नई दिल्ली। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है। साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे।

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि “सीबीडीटी ने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आप आधार को 31 मार्च 2024 तक पैन से जोड़ सकते हैं। पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी।

इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये

इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

इन कामों को करने में आएगी दिक्कत

  1. पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी।
    2. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे।
    3. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा।
    4. बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कतें आएंगी।
    5. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।