मनोज बाजपेयी को 'चरसी गंजेड़ी' कहने वाले KRK पर गिरफ्तारी वारंट जारी, अब खाएंगे जेल की रोटी?

मनोज बाजपेयी को 'चरसी गंजेड़ी' कहने वाले KRK पर गिरफ्तारी वारंट जारी, अब खाएंगे जेल की रोटी?

मुंबई। ‘गुलमोहर’ स्टारर मनोज बाजपेयी से पंगा लेना शायद फिल्म निर्माता, अभिनेता और खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को भारी पड़ता दिखाई दे रहे हैं। इंदौर जिला अदालत ने केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।  मामला सोशल मीडिया से शुरू केआरके ने किया था, जब उन्होंने मनोज बाजपेयी के खिलाफ साल 2021 में दो आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। इंदौर जिला अदालत ने कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा दायर मानहानि के मामले में उपस्थित नहीं रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मनोज बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने ये जानकारी दी है।

10 मई को केआरके को कोर्ट में होना पड़ेगा हाजिर

ट्विटर पर मनोज बाजपेयी को केआरके द्वारा ‘चरसी गंजेड़ी’ कहे जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है। वकील परेश जोशी ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने मुवक्किल की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत में उनकी हाजिरी के लिए 10 मई की तारीख तय की है।

26 जुलाई, 2021 को किए थे दो ट्वीट

मनोज बाजपेयी ने बताया कि इस अर्जी में उनके मुवक्किल की तरफ से कहा गया था कि केआरके को इंदौर की जिला अदालत में लंबित मानहानि मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन वह केस की सुनवाई में कथित तौर पर देरी कराने के लिए कोर्ट के सामने जान-बूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने जिला अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि केआरके ने उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से अलग-अलग ट्विटर हैंडल से 26 जुलाई, 2021 को दो ट्वीट कर उन्हें ‘चरसी और गंजेड़ी’ कहा था।

जिला अदालत से क्या किया अनुरोध

वहीं, केआरके की तरफ से जेएमएफसी से अनुरोध किया गया कि जिला अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही स्थगित की जाए, क्योंकि उनकी तरफ से मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की गई है, जिसमें उन्हें स्थगन आदेश की राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।