कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को छह लाख मुआवजा का दिया आदेश

कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को छह लाख मुआवजा का दिया आदेश

वाराणसी। मोटर दुर्घटना क्लेम में पीड़ित परिवार को न्यायालय ने छह लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। पिछले वर्ष गुलाब कनौजिया निवासी ग्राम साईं अपनी दुकान बंद कर शाम 8 बजे महावीर बाजार हाईवे क्रॉस कर रहे थे कि पांडेपुर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल से धक्का लग गया। जिससे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिस पर वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकांत त्रिपाठी एवं उनके जूनियर अधिवक्ता प्रिंस चौबे ने मोटर दुर्घटना क्लेम में मुकदमा दर्ज किया। जिस पर थर्ड पार्टी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को न्यायालय ने 30 दिन के अंदर ₹6 लाख रुपया पीड़ित आश्रितों को देने का आदेश दिया।

अधिवक्ता प्रिंस चौबे ने बताया कि जानकारी के अभाव में तमाम जाने चली जाती हैं लोग आनन-फानन में मृतक के शरीर को जला देते हैं जिससे मुआवजा नहीं मिल पाता जबकि सबसे पहले पुलिस को सूचना करना चाहिए और पोस्टमार्टम कराना चाहिए। उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तभी मुआवजा मिल सकेगा।