मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा सकेंगे भजन व हनुमान चालीसा

मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा सकेंगे भजन व हनुमान चालीसा

मुंबई। लाउडस्पीकर विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। अब यहां लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने बताया कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं होगी। नासिक कमिश्नर ने कहा कि, इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि, सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पूरे राज्य में लाउडस्पीकर पर अनुमति की तैयारी

महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच गृह विभाग की ओर से बड़ा फैसला किया जा सकता है। अब राज्य में पुलिस की इजाजत के बाद ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल आज इस संबंध में डीजीपी व पुलिस कमिश्नरों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वह इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था व सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ भी बैठक करेंगे। 

ठाकरे ने दिया था अल्टीमेटम

दरअसल, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद इन दिनों छाया हुआ है। मनसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीते दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तीन मई तक मुद्दे पर राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम मस्जिदों के बाहर अपने लाउडस्पीकर लगाएंगे और पूरी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद से राज्य में सांप्रदायिक तनाव की आशंका गहराती जा रही है।