राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर लटकी तलवार? अब उनके सामने क्या है रास्ता

राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर लटकी तलवार? अब उनके सामने क्या है रास्ता

नई दिल्ली। सूरत की अदालत से अपराधिक मामले में कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) के दोषारोपण और दो साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है।  हालांकि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है लेकिन ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी कानून के मुताबिक संसद को सदस्यता खो देंगे। 

चुनाव आयोग के जानकारों ने बताया कि कानून में प्रावधान है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने पर संसद की सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी के मामले पर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के अनुसार, भले ही सजा निलंबित कर दी गई हो (जो कि 3 साल से कम की सजा वाले मामलों में एक सामान्य कानून है), राहुल को इस आदेश को चुनौती देनी होगी और अपनी सजा पर स्टे हासिल करना होगा। 

सांसद की अयोग्यता के मसले पर क्या है कानून प्रावधान ?

सांसद और विधायक कई मामलों में अदालत से दोषी और सजा पाने के बाद अपनी सदस्यता खो देते हैं और सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी होते हैं।