बिना डिग्री के डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने के आरोपी को मिला जमानत

बिना डिग्री के डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने के आरोपी को मिला जमानत

वाराणसी सिटी। डॉ अजय कृष्ण विश्वेश जिला जज की कोर्ट ने बिना डिग्री के प्रैक्टिस करने के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त मनोज पटेल को जमानत दे दी। इस बावत बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रिन्स चौबे ने कहा कि मनोज पटेल डॉक्टर नहीं है बल्कि मेडिकल स्टोर संचालक हैं। इनके पास मेडिकल स्टोर का बकायदा लाइसेंस है व्यापारिक रंजिश के कारण सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र करके फर्जी तरीके से फंसाया गया है। मेडिकल संचालक को डॉक्टर बताया जा रहा है।

जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह कबूल कर रहे हैं कि छापे के दौरान क्लीनिक का कोई बोर्ड  नहीं लगा था  ना ही क्लीनिक संचालन का कोई कागज दिया गया। ऐसे में जब मनोज पटेल रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर संचालक हैं तो क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन एवं बोर्ड क्यों लगाएंगे। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के का विरोध किया कहा कि मनोज पटेल को जमानत दिया गया तो सबूत और साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। भाई पक्षों की दलील सुनने के बाद सेशन कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए जमानत मंजूर कर ली।