लोकसभा में लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने के लिए पेश किया गया  विधेयक

लोकसभा में लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने के लिए पेश किया गया  विधेयक

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने से संबंधित एक विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पेश करते हुए कहा कि एक लोकतंत्र में विवाह के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार उपलब्ध कराने में 75 साल की देरी हुई है। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर जल्दबादी करने का आरोप लगाया।

लड़कियों के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान करने वाले इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, 'एक लोकतंत्र में, महिलाओं और पुरुषों को विवाह का समान अधिकार देने में हमने 75 साल की देरी की है। इस संशोधन के जरिए पहली बार लड़के और लड़कियां दोनों ही 21 साल की आयु में समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपने विवाह को लेकर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक पर कहा कि हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि जब काम जल्दी में किया जाता है तो गलतियां होती हैं। इस मामले पर देश में अभी विचार-विमर्श चल रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर न तो किसी हिस्सेदार से बात की है और न ही किसी राज्य से सलाह ली है। चौधरी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस संशोधन विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया जाए।