अतीक अहमद समेत तीन को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अतीक अहमद समेत तीन को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज सिटी। उमेश पाल अपहरण मामले के आरोपी अतीक अहमद समेत तीन को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई तथा जुर्माना लगाया। इस मामले में अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। अतीक को यह सजा 17 वर्ष पुराने मामले में सुनाई गई है। वैसे पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को दोषी पाया गया है और सजा मिली है। इसी बीच कोर्ट ने अतीक को साबरमती जेल वापस भेजने का आदेश दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। यह रुपए उमेश पाल के परिवार को दिए जाएंगे। वहीँ, इस मामले में अतीक के वकील का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे।

जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है। सजा सुनाने के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक और अशरफ को वापस नैनी जेल ले जाया गया। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने अतीक-अशरफ से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अतीक को वापस साबरमती और अशरफ को बरेली जेल भेजने के लिए नैनी जेल में समन पहुंच चुका है। हालांकि दोनों को कब ले जाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उधर, अतीक को नैनी जेल वापस लाया गया है, लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया है। खबर लिखे जाने तक दोनों प्रिजन वैन जेल गेट पर खड़ी हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से मना कर दिया है। नैनी जेल सुपरिन्टेंडेंट के मुताबिक माफिया अतीक अहमद को गुजरात और अशरफ को बरेली भेजा जाएगा। नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है।

अतीक पुराना खूंखार बदमाश और डकैत है, उसे फांसी हो: उमेश की मां

कोर्ट के फैसले पर उमेश की मां शांति देवी ने कहा, ‘अतीक ने मेरे बेटे का मर्डर कराया. तीन-तीन लोगों की निर्ममता से जान ली. वो पुराना खूंखार बदमाश और डकैत है वो अपने पैसों के बल पर कुछ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि उसे फांसी दी जाए। उसे अपहरण मामले में भले ही उम्रकैद की सजा हुई है, लेकिन मर्डर केस में उसे फांसी दी जाए।

अतीक को फांसी हो: उमेश की पत्नी

वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा- मैं घर पर अकेली हूं। मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अतीक को अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति के मर्डर केस में अतीक को फांसी की सजा दिलाई जाए।