NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी उम्मीदवारों को केंद्र के पास जाने को कहा,सरकार को भी दिए निर्देश

NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी उम्मीदवारों को केंद्र के पास जाने को कहा,सरकार को भी दिए निर्देश

नई दिल्ली। नीट पीजी परीक्षा 2022 के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप की समय-सीमा बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार के पास जाने को कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को भी हिदायत दी है कि वे प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव के मिलने के एक हफ्ते में इस पर तेजी से काम करें। 

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, आठ फरवरी को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट परीक्षा 2022 को स्थगित करने और उम्मीदवार छात्रों को अनिवार्य इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई थी। यह याचिका एमबीबीएस छात्रों के एक समूह द्वारा दायर की गई थी। क्याेंकि वे कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई अपना योगदान दे रहे थे और ड्यूटी के कारण इंटर्नशिप समय पर पूरी नहीं कर पा रहे थे।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET PG 2022) परीक्षा मामले में मंगलवार, दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नीट पीजी परीक्षा 2022 को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। पहले नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 12 मार्च, 2022 को निर्धारित था, जिसे टालकर 21 मई कर दिया गया है। वहीं, छात्रों की याचिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट पीजी परीक्षा प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया था।