26 वर्ष पुराने इस मामले में माफिया मुख़्तार अंसारी को 10 साल की हुई सजा, पांच लाख का जुर्माना
लखनऊ। कुख्यात माफिया मुख़्तार अंसारी अब 10 साल जेल में गुजारेंगे। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 26 वर्ष पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। गुरुवार को बहुप्रतीक्षित मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया। जिरह पूरी होते ही कोर्ट ने दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया है। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा मिली। 1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का ये मुकदमा दर्ज हुआ था। पांच मुकदमों के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले भी इन पांच मुकदमों में शामिल हैं।
चार बार हुआ था बरी
फैसले के समय मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं था। सुरक्षा की वजह और ईडी की कस्टडी में होने की वजह से मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट नहीं पेश किया गया था इस केस की सुनवाई प्रयागराज के ईडी दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में 1996 में उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दायर हुआ था। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच मामले दर्ज थे जिसमें से चार में वह बरी हो चुका है। अवधेश राय हत्याकांड में हुई गैंगस्टर की कार्रवाई में सुनवाई के बाद फैसला आया।
15 दिसंबर को सुनाया गया फैसला
एमपी एमएलए कोर्ट दो अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश के समक्ष 21 साल पुराने बहुचर्चित मोहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की ओर से मंगलवार को गवाह इजराइल अंसारी का बयान दर्ज हुआ। मुख्तार अंसारी के इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, और बहस कोर्ट के समक्ष पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 15 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाने तारीख निर्धारित की थी।
मुख़्तार पर इतने मुक़दमे हैं दर्ज
1- राजेंद्र सिंह हत्याकांड में वाराणसी के थाना कैंट में केस नंबर 410/88 और आईपीसी धारा 302 में मुकदमा दर्ज है।
2- बहुचर्चित माला गुरु हत्याकांड थाना कोतवाली गाजीपुर में केस नंबर 106/88 धारा 302।
3- अवधेश राय हत्याकांड थाना चेतगंज बनारस केस नंबर 229/91 धारा 149,302।
4- पुलिस कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्या मामला चंदौली केस नंबर 294/91 धारा 302,307
5- एडिशनल एसपी और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला थाना कोतवाली गाजीपुर केस नंबर 165/96 धारा 148,307,332।