तेज तर्रार पुलिस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह को कोर्ट ने हत्या के मामले में भेजा नोटिस

तेज तर्रार पुलिस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह को कोर्ट ने हत्या के मामले में भेजा नोटिस

वाराणसी। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी में शुमार अनिरुद्ध सिंह को हाई कोर्ट ने जौनपुर जिले में हुई एक हत्या के मामले में नोटिस भेजा है। इस मामले में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ न्यायालय अपार सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है।  कोर्ट ने एसपी चंदौली को आदेश दिया है कि अनिरुद्ध सिंह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकते हुए 17 फरवरी को हाजिर करें। हाजिर न होने पर डीजीपी और रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट को सूचित करने के लिए भी कहा है।  

डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह जफराबाद थाना क्षेत्र के नमिता केसरवानी हत्याकांड में विवेचक रहे थे। नमिता केसरवानी की हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया है। अनिरुद्ध सिंह की जिरह के लिया पत्रावली चल रही है। पिछले कई तिथियों वे मुकदमे की गवाही देने नहीं आ रहे थे। वे कानून व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला देते आए हैं।  

न्यायलय ने कहा है कि हत्या का यह मामला वर्ष 2010 का है।  यह काफी प्राचीनतम मुकदमों में से एक है। विवेचक के गवाही न देने के कारण मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ कोर्ट ने अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया। इसके बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपना हुए एसपी को अनिरुद्ध सिंह की सैलरी रोकने व नियत तिथि तक हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया।

बता दें कि अनिरुद्ध सिंह चंदौली जिले के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में से एक माने जाते हैं।  वे वर्तमान में पीडीडीयू नगर में सीओ के पद पर तैनात हैं।