आय के इन पांच स्रोत पर भी उठा सकते हैं Tax छूट का लाभ, जानिए क्या हैं तरीके

आय के इन पांच स्रोत पर भी उठा सकते हैं Tax छूट का लाभ, जानिए क्या हैं तरीके

नई दिल्ली। देश में एक वित्त वर्ष के दौरान 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई टैक्स के दायरे में आती है। केवल नौकरीपेशा से ही नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई पर भी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इनमें ब्याज से होने वाली कमाई, किसी अन्य कारोबार से प्राप्त आय और किसी तरह के निवेश से होने वाली आमदनी शामिल है। हालांकि, इनकम टैक्स कानून के तहत प्रोविडेंट फंड (PF), एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अलावा आय के पांच ऐसे स्रोत भी हैं, जिनसे होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा, कृषि से प्राप्त आय भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। यानी किसान को खेती से चाहे जितनी भी कमाई हो, उसे इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।

शादी में मिला गिफ्ट

आमतौर पर आयकर कानून के तहत मिला उपहार टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन, अगर यह उपहार आपको शादी पर मिलता है तो इससे होने वाली आय पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है। शर्त यह है कि उपहार शादी की तारीख या उसके आसपास की तारीख पर मिला हो। सामान्य मामले में करदाता को एक वित्त वर्ष में अधिकतम 50000 रुपये के उपहार पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, इससे ज्यादा रकम का मिला उपहार आपकी आय में जुड़ जाएगा, जिस पर स्लैब के हिसाब टैक्स देना होगा।

साझेदारी वाली कंपनी से होना वाला मुनाफा

अगर आप किसी कंपनी में साझेदार हैं तो मुनाफे के शेयर के रूप में मिली रकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी इस पर टैक्स का भुगतान कर चुकी होती है। यह छूट सिर्फ मुनाफे पर है, मिलने वाले वेतन पर नहीं।