कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी

कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी

लखनऊ। योगी सरकार से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी, 7 साल पुराने एक केस की सुनवाई के लिए 24 जनवरी को सुल्तानपुर कोर्ट में होगी पेशी।  बीते 24 घंटे में ही एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर की किस्मत कुछ यूं पलट गई।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर करीब सात साल पहले देवी-देवताओं के ऊपर की गई एक टिप्पणी के मामले में सुनवाई चल रही है।  सुलतानपुर कोर्ट में हो रही इस सुनवाई में बुधवार को गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है।  स्वामी प्रसाद अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। सुनवाई कर रहे अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी-एमएलए ने आरोपित पूर्व प्रदेश श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है।  24 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है।  अधिवक्ता अनिल तिवारी ने देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ परिवाद दायर किया था।

इस संबंध में अधिवक्ता अनिल तिवारी के मुताबिक, लखनऊ बेंच ने साल 2016 में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।  6 जनवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।  बुधवार को आरोपित मंत्री के अदालत में हाजिर न होने के कारण मामले की सुनवाई कर रहे अपर मुख्य दण्डाधिकारी एमपी-एमएलए ने पूर्ववत गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है।