एजीआर बकाया मामला: वोडाफोन ने दायर की पुनर्विचार याचिका

एजीआर बकाया मामला: वोडाफोन ने दायर की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली। आर्थिक तंगी और कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करके पूर्व के निर्णय की समीक्षा करने का उससे आग्रह किया है। दूरसंचार कंपनी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से अपने 23 जुलाई के आदेश पर पुर्नविचार करने की मांग की है। ऐसा समझा जा रहा है कि अन्य दूरसंचार कंपनी एयरटेल भी राहत के लिए अदालत का रुख कर सकती है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजीआर की गणना में कथित त्रुटियों को सुधारने की मांग करने वाली दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दी थी और कहा था कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों द्वारा देय एजीआर संबंधी बकाये को लेकर भविष्य में कोई मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 93,520 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है।